मध्यप्रदेश में वाहन चैकिंग के दौरान अवैध वसूली और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बीच, राज्य परिवहन आयुक्त ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य वाहन जांच प्रक्रिया को
पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी बनाना है। यहां इन 8 प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से समझें, जो हर नागरिक और अधिकारी के लिए जानना आवश्यक है।
1. अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति
वाहन चेकिंग केवल तभी की जाएगी जब सहायक परिवहन उप-निरीक्षक (ATSI) या उससे ऊपर के पद का अधिकारी मौजूद हो। यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि जांच प्रक्रिया अनुभवी अधिकारियों की निगरानी में हो, जिससे मनमाने फैसलों या गलत प्रथाओं पर अंकुश लगे।
2. वर्दी और पहचान प्लेट का पालन
चेकिंग टीम का हर सदस्य वर्दी में होना अनिवार्य है, और उनकी वर्दी पर नाम प्लेट स्पष्ट रूप से लगी होनी चाहिए। इससे नागरिकों को अधिकारियों की पहचान करने में आसानी होगी और नकली अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।
3. निजी व्यक्तियों की भागीदारी पर प्रतिबंध
चेकिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी निजी व्यक्ति की भागीदारी वर्जित है। केवल अधिकृत परिवहन विभाग के कर्मचारी और वाहन चालक ही इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। यह नियम बाहरी हस्तक्षेप या अवैध समझौतों को रोकने के लिए लागू किया गया है।
4. POS मशीन से ही जुर्माना वसूली
नकद लेनदेन पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ, सभी जुर्माने केवल POS मशीन के माध्यम से वसूले जाएंगे। यह कदम भ्रष्टाचार रोकने और वित्तीय लेनदेन को डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए उठाया गया है।
5. एक समय में केवल एक वाहन की जांच
चेकिंग टीम को एक बार में सिर्फ एक वाहन ही रोकना होगा। पहले वाहन की जांच और कार्रवाई पूरी होने के बाद ही दूसरे वाहन को रोका जा सकेगा। इससे नागरिकों को अनावश्यक देरी और परेशानी से बचाने का प्रयास किया गया है।
6. 15 मिनट से अधिक रोकने पर कार्रवाई
किसी वाहन को बिना विशेष कारण 15 मिनट से ज्यादा नहीं रोका जा सकता। अगर टीम इस समय सीमा का उल्लंघन करती है, तो यह माना जाएगा कि चेकिंग का उद्देश्य संदिग्ध था, और प्रभारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
7. रात्रि चेकिंग के लिए विशेष सावधानियां
रात के समय चेकिंग करते समय उचित रोशनी और सुरक्षित स्थान का चयन अनिवार्य है। टीम के पास LED बैटन और Reflective जैकेट पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
8. Body Worm Camera का अनिवार्य उपयोग
चेकिंग के दौरान कम से कम 2 Body Worm कैमरे लाइव रिकॉर्डिंग मोड में होने चाहिए। इनमें से एक कैमरा लाइव स्ट्रीमिंग के लिए और दूसरा स्टोरेज के लिए उपयोग होगा। कैमरों में पर्याप्त बैटरी और स्टोरेज सुनिश्चित करना प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। साथ ही, यदि चेकिंग के दौरान कोई विवाद होता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग संबंधित शिकायतों की जांच में उपयोग की जाएगी।
निष्कर्ष
ये नए दिशा-निर्देश मध्यप्रदेश में परिवहन सुरक्षा और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन नियमों के बारे में जागरूक रहें और किसी भी गलत प्रथा का सामना करने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। साथ ही, परिवहन विभाग के अधिकारियों को इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा, ताकि जनता का विश्वास बहाल हो सके।